छत्तीसगढ़: मालिक का दावा- ई20 पेट्रोल से ख़राब हुई कार, उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला
रायपुर के ज़िला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि शिकायतकर्ता को वाहन की ई20 अनुकूलता की पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई थी.
45 दिनों में नई कार देने का निर्देश
आयोग ने निर्देश दिया है कि शिकायतकर्ता को 45 दिनों के भीतर नई कार दी जाए या 20.50 लाख रुपये लौटा दिए जाएं. यह फैसला ई20 पेट्रोल से ख़राब हुई कार के मालिक के हक में सुनाया गया है.
पूरा मामला
मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर का है, जहां एक व्यक्ति ने ई20 पेट्रोल से अपनी कार ख़राब होने की शिकायत की थी. शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि उन्हें वाहन की ई20 अनुकूलता की पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई थी.
उपभोक्ता आयोग का फैसला
उपभोक्ता आयोग ने मामले की जांच के बाद फैसला सुनाया है कि शिकायतकर्ता को वाहन की ई20 अनुकूलता की पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई थी. आयोग ने निर्देश दिया है कि शिकायतकर्ता को 45 दिनों के भीतर नई कार दी जाए या 20.50 लाख रुपये लौटा दिए जाएं.
निष्कर्ष
यह फैसला उपभोक्ताओं के हक में है और यह सुनिश्चित करता है कि वाहन निर्माता उपभोक्ताओं को उनके वाहन की अनुकूलता की पर्याप्त जानकारी प्रदान करें. यह फैसला ई20 पेट्रोल से ख़राब हुई कार के मालिक के लिए एक बड़ी राहत है और यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें न्याय मिले.

